01 जून से देश भर में होगा लागू-वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना!

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, 01 जून 2020 से पूरे भारत में वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना लागू की जाएगी. इस कार्ड को लागू हो जाने के बाद पूरे देश में एक ही तरह का राशन कार्ड होगा. वर्तमान में, यह योजना 01 जनवरी 2020 से देश भर के 12 राज्यों में चालू है.

इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ऑनलाइन किया था. इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इस योजना के तहत देशभर में उपभोक्ताओं को एक ही राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकते हैं. वे देश के किसी भी हिस्से में उस राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं. इस योजना के तहत राशन कार्ड पूरे देश में मान्य हो जायेगा.

जानें क्या है वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना?

केंद्र सरकार ने राशन कार्ड हेतु एक मानक प्रारूप तैयार किया है. जिसे ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ का नाम दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत देश में रहने वाली किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा तथा साथ ही वो कही भी रह रहा होगा उसे वहीं पर राशन उपलब्ध होगा.

12 राज्यों में यह योजना

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इससे पहले साल 2019 में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना का पायलट प्रॉजेक्ट चार राज्यों में लागू किया था. 01 जनवरी 2020 से पूरे भारत के 12 राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की गई. इनमें मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना शामिल हैं.

भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक

केंद्रीय मंत्री के इस घोषणा से किसी भी राज्य का राशन कार्डधारक किसी भी अन्य राज्य में राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों में चावल एवं गेहूं खरीद सकेगा. इस योजना से सरकार को उम्मीद है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा.

गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा

इस योजना के तहत रोजगार या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा. इस बदलाव से एक से अधिक कार्ड रखने की संभावना भी अब खत्म हो जाएगी.

लाभार्थियों की पहचान आधार से होगी 

इस योजना के अंतर्गत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाती है. इसमें लाभार्थियों से संबंधित विवरण फीड किए गए हैं.

कार्ड 10 नंबर का होगा 

सरकार राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करेगा. इस नंबर में पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे. इसके अतिरिक्त राशन कार्ड नंबर के साथ एक और दो अंकों के सेट को जोड़ा जाएगा.

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